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सूचना न देने पर बीएसए और बीडीओ पर डेढ़ लाख का जुर्माना

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बीएसए और बीडीओ पर डेढ़ लाख का जुर्माना
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भटनी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जन सूचना समय पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराने के चलते बेसिक शिक्षाधिकारी देवरिया पर एक लाख और बीडीओ भटनी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगा है। राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी की खंड पीठ ने डीएम को उक्त अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की वसूली कर आयोग के लेखा शीर्ष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। भटनी थाना क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी सुमंत कुमार दीक्षित ने भटनी नगर के पांच प्राइवेट स्कूलों के संबंध में बीएसए से जन सूचना अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। समय पर सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर आवेदक ने सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग में भी सूचना उपलब्ध न कराने तथा पेशी के दौरान अपना पक्ष न रख पाने के चलते अधिनियम की धारा 20 के तहत संबंधित अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया। बीडीओ भटनी से आवेदक ने 2017 में सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर बीएसए और बीडीओ पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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