एसडीएम रुद्रपुर की कार्यशैली में मिली गड़बड़ी
ग्राम पंचायत जोगिया के प्रधान का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की न्यायालय ने अप्रैल 2021 में हुए ग्राम प्रधान जोगिया विकास खंड गौरी बाजार के चुनाव पर मंगलवार को निर्णय सुनाया। अदालत ने रंजीत भारद्वाज की अपील को स्वीकार करते हुए एसडीएम रुद्रपुर के निर्णय तीन नवंबर 2022 को निरस्त कर दिया।
अदालत ने तीन माह के अंदर एसडीएम रुद्रपुर को पुन: विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश दिया है। अदालत ने एसडीएम रुद्रपुर की कार्यशैली में अनियमितता बरतने व जान-बूझकर विधि सम्मत आदेश पारित न किए जाने का भी उल्लेख किया है।
गौरी बाजार विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोगिया में ग्राम प्रधान पद पर 26 अप्रैल 2021 को मतदान हुआ था। इसकी मतगणना 2 मई 2021 को कराई गई। प्रधान पद के लिए रंजीत भारद्वाज व अभोरिक यादव सहित कुल नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।
रंजीत भारद्वाज का आरोप है कि कुल 1624 मत पड़े थे। इसमें से 1527 मत वैध पाए गए। एक मत से रंजीत भारद्वाज को विजयी घोषित कर दिया गया। लेकिन अभोरिक यादव की आपत्ति पर पुन: मतगणना कराई गई।
अभोरिक यादव को एक मत से विजयी घोषित कर दिया गया। इसके विरुद्ध रंजीत भारद्वाज ने विहित प्राधिकारी एसडीएम रुद्रपुर के यहां चुनाव याचिका दाखिल कर अभोरिक यादव के चुनाव को निरस्त करने की मांग की। एसडीएम रुद्रपुर ने रणजीत भारद्वाज की चुनाव याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध रंजीत भारद्वाज ने जनपद न्यायाधीश के यहां अपील दाखिल की।
जनपद न्यायाधीश ने अपील की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में भेज दिया। तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि विहित प्राधिकारी एसडीएम रुद्रपुर ने मतगणना में हुई धांधली के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। बल्कि जान-बूझकर बिना किसी विधि सम्मत निष्कर्ष के याचिका खारिज कर दी। एसडीएम रुद्रपुर प्रकरण के निस्तारण में निष्पक्ष नहीं रहे।