अनुशासनहीनता में एसओ भाटपाररानी पर केस दर्ज
देवरिया। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता थानाध्यक्ष भाटपाररानी पर भारी पड़ गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के उपरांत थानाध्यक्ष भाटपाररानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी को मामले की जांच कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा है कि क्यों और किन परिस्थितियों में संबंधित पुलिस अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के आठ फरवरी के आदेश का अनुपालन नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी को एक सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आठ फरवरी को दहेज हत्या के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष भाटपाररानी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। थक हार कर वादी विक्रमा शर्मा ने न्यायालय में याचिका दाखिल की मामले की। सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष भाटपार रानी के कार्यों को असंवेदनशील व गंभीर मानते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। संवाद