प्रधान व सचिव ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत रसोईया के अकाउंट से फ्राड कर 2982 रुपये हड़प लिए थे
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, विवेचना नवलपुर चौकी प्रभारी को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय की एक रसोइया के अकाउंट से धोखाधड़ी कर गांव के प्रधान व तत्कालीन सचिव पर 2982 रुपये हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को केस दर्ज किया है। प्रधान और सचिव के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के नादघाट गांव निवासी रमापति कुमार साहनी ने गांव के प्रधान और सचिव पर जालसाजी व धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसके बाद राजपति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी के गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान बालदेव ठाकुर निवासी नादघाट एवं ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह विकास खंड सलेमपुर षड्यंत्र एवं जालसाजी, धोखाधड़ी करके कई फर्जी मनरेगा जाॅब कार्ड बनाकर सरकारी धन का बंदरबाट करते हैं। इसका पता तब चला, जब प्रार्थी के गांव के ही प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत रसोइया धनपतिया देवी पत्नी फेकू चौहान से जालसाजी एवं धोखाधड़ी करते हैं, उसके जाॅब कार्ड यूपी 5502711800202 के तहत मनरेगा कार्य में उसका फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर सरकारी धन का बंदरबाट कर 2982 रुपये निकाल लिए हैं। लोगों ने साजिश के तहत उसके साथ धोखाधड़ी की है। धनपतिया देवी ने इसकी सूचना थाने पर दी, लेकिन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के प्रभाव के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जालसाजी व धोखाधड़ी की बात पूछने वर्ष 2022 में 10 सितंबर को धनपतिया देवी के साथ प्रार्थी व उसके घर के लोग गए तो ग्राम प्रधान नाराज हो गए और प्रार्थी को गाली देते हुए बोले कि जिसे जो करना है, कर ले, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह कहते हुए अपने गुर्गों के साथ जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिए। किसी तरह जान बचाकर भागा। ग्राम प्रधान बालदेव ठाकुर गोलबंद किस्म का है और वह थाना पर भी प्रभाव से अपने विरुद्ध शिकायत व केस दर्ज नहीं होने देता है। उसने इसकी सूचना थाने पर दी, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद केस दर्ज कराने के लिए घटना की सूचना डाक से 14 सितंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक को दी, लेकिन आज तक रिपोर्ट पर दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम प्रधान बालदेव ठाकुर व तत्कालीन सचिव त्रिलोकी नाथ शाह के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, जालसाजी, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ श्रीयश त्रिपाठी ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर प्रधान और तत्कालीन सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।