भाटपाररानी। थाना क्षेत्र के गौतमा के कोटेदार के विरुद्ध नायब तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह, पूर्ति निरीक्षक श्रीनारायण यादव के जांच रिपोर्ट के आधार पर भाटपार रानी पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। ग्रामीणों ने शिकायत किया था कि कोटेदार द्वारा राशन ठीक से नहीं बांटा जाता है और घपला किया जाता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता प्रमोद गुप्ता के स्टॉक में 45.86 किलो गेहूं व 50.59 कुंतल चावल के साथ 1.23 कुंतल चीनी की कमी पाई गई। थानाध्यक्ष नंदा प्रसाद ने कहा की पूर्ति निरीक्षक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।