देवरिया। जमीन दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये की ठगी के मामले में सत्र न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपियों में रुद्रपुर के लाला टोली निवासी निर्मला देवी उर्फ उर्मिला देवी, अनिता उर्फ बबिता देवी और सूर्यप्रकाश उर्फ रिसी दूबे शामिल हैं। पुष्पा चौहान की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने तीन डिसमिल जमीन दिलाने के नाम पर पहले 75 हजार और बाद में 3.25 लाख रुपये लिए थे। जमीन या रुपये मांगने पर धमकी देने का भी आरोप है। बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया। तीनों 30 सितंबर से अंतरिम जमानत पर थे। कोर्ट ने 14 अक्तूबर को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो जमानतदारों पर जमानत स्वीकार की। संवाद