संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लाॅटरी के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के संबंध में कार्य एवं तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। चतुर्थ चरण के लिए आवेदन करने की तिथि 20 जून तक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 21 से 27 जून, लाॅटरी निकालने की तिथि 28 जून तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है।
प्रवेश के लिए शर्तों के विवरण में उन्होंने बताया है कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता और अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बीपीएल वर्ग के बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 1 प्रति के साथ निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाणपत्र में अंकित पते से 1 किलोमीटर (सम्बन्धित वार्ड/ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिए। प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा एक पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
आरटीई शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।