देवरिया। बेटी की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट ने पिता को 10 साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना रुद्रपुर कोतवाली के महेशपुर गांव में हुई थी। अभियोजन के अनुसार रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के महेशपुर निवासी उमेश सात जनवरी 2016 की शाम साढ़े सात बजे मजदूरी करके घर आया तो पत्नी अकेली घर पर मिली। बेटी रिंकी पड़ोस में सहेली से मिलने गई थी। उसी समय वह वापस आई तो उमेश ने मिट्टी का तेल छिड़ककर रिंकी को जला दिया। रिंकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी को रिंकी मृत्यु हो गई। मां सोनमती देवी ने रुद्रपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान पिता उमेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए अपर जिला जज कालीचरन ने 10 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।