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हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद की सजा

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देवरिया। अपर जिला जज तेजप्रताप तिवारी की कोर्ट ने भलुअनी थानाक्षेत्र के करमटार गंगा गांव के राजवंशी की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक आरोपी नाबालिग था। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार 13 अक्टूबर 2004 की शाम सात बजे करमटार गंगा निवासी राजवंशी कचहरी से घर लौट रहा था। पुरानी रंजिश में गांव के ही राजपति सिंह, मनोज सिंह, भीम सिंह और अमित सिंह ने रास्ते में घेर लिया। पहले पिटाई की और फिर गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। राजवंशी के बेटे रमेश प्रसाद ने भलुअनी थाने में हत्या और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। बुधवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने राजपति सिंह, मनोज सिंह और भीम सिंह को हत्या का दोषी पाया। इन तीनों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया। न्यायालय से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, अमित सिंह का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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