सूचना में देरी पर राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
भटनी। जन सूचना अधिकार के तहत देरी से सूचनाएं देने पर राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई की है। आयुक्त ने डीएम समेत नौ अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है। आरटीआई कार्यकर्ता सुमन्त कुमार दीक्षित ने डीएम, एसडीएम, बीएसए, सीएमओ, डीपीआरओ, बीडीओ आदि अधिकारियों से जनसूचना अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जिस पर अधिकारियों ने देरी से सूचना उपलब्ध कराई। साथ ही जो सूचना दी, उससे आवेदक संतुष्ट नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले को लेकर आयोग में अपील दायर की। मामले की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने देरी से सूचना देने पर डीएम, एसडीएम सलेमपुर, बीएसए, सीएमओ, डीपीआरओ, बीडीओ सहित नौ जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। आयुक्त ने कोषाधिकारी को सभी अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की रकम की तीन माह में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से जल्द सूचना उपलब्ध कराने को निर्देश दिया है।