कार्य में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने दो सचिवों को निलंबित किया
गेटवे पोर्टल के बजाय अन्य माध्यम से भुगतान पर की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
भटनी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर गेटवे पोर्टल के बजाय अन्य माध्यमों से भुगतान कराने का आरोप लगा है। दोनों निलंबित सचिव भटनी के जिरासो तथा भाटपाररानी की अजोरिया ग्राम पंचायत में तैनात हैं।
सचिवों द्वारा पंचायती राज निदेशालय द्वारा विकसित पंचायत गेटवे पोर्टल से भुगतान न करके किसी अन्य माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। पंचायत राज विभाग के निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में ई-राजस्व पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किए जाने, वर्क आईडी जनरेट करने एवं कार्य के उपरांत भुगतान किए जाने के संबंध में पंचायत गेटवे पोर्टल का प्रयोग करना अनिवार्य है।
जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि पोर्टल की सूचना के अनुसार दिनांक 12 से 17 सितंबर तक ग्राम पंचायत अजोरिया विकास खंड भाटपाररानी द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापित कम्प्यूटर में पंचायत गेटवे पोर्टल इंस्टाल न कर अन्यत्र कहीं से भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इसके क्रम में त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई है।
समिति की जांच आख्या के अवलोकनोपरान्त रेखा रानी सचिव (मूल पद ग्रा0पं0अ0) ग्राम पंचायत अजोरिया विकास खंड भाटपाररानी को स्पष्ट उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया गया। इसी प्रकार पोर्टल की सूचना के अनुसार दिनांक 12 से 17 सितंबर तक ग्राम पंचायत जिरासो विकास खंड भटनी द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापित कम्प्यूटर में पंचायत गेटवे पोर्टल इंस्टाल न कर अन्यत्र कहीं से भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।
इसके क्रम में त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई है। समिति की जांच आख्या के अवलोकनोपरान्त मनोज कुमार यादव सचिव (मूल पद ग्रापंअ) ग्राम पंचायत अजोरिया विकास खंड भाटपाररानी को स्पष्ट उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया गया।
निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार यादव के विरुद्ध प्रख्यापित अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण में जांच करवाई पूर्ण करने हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत सलेमपुर को जांच अधिकारी तथा निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी रेखा रानी के विरुद्ध प्रख्यापित अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण में जांच कार्रवाई पूर्ण करने हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत बरहज को जांच अधिकारी नामित किया गया है। ये नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर अपनी विवेचनात्मक आख्या एक माह में प्रस्तुत करेंगे।