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सहायक अध्यापक की हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

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देवरिया। 12 वर्ष पहले बम मारकर अध्यापक की हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाया है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। घटना सलेमपुर थानाक्षेत्र के पिवकोल के पास कोईनार नाले के पास हुई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी के अनुसार भटनी थानाक्षेत्र के नोनियां छापर गांव निवासी कल्पदेव ऊर्फ रामस्वरुप यादव और रामाश्रय यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कल्पदेव का बेटा सूर्यप्रकाश सरदारनगर ब्लॉक (गोरखपुर) के पोखरभिंडा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक था। 19 जनवरी-2005 को वह ट्रेन से लौट रहे थे। भटनी रेलवे स्टेशन से साइकिल से गांव जा रहा था। सलेमपुर के मिश्रौलिया-पिवकोल के पास पहुंचा था कि पहले से घात लगाकर बैठे रामाश्रय यादव और सर्वजीत ने बम मारकर हत्या कर दी। सलेमपुर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज राजीव भारती ने आरोपी रामाश्रय को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़ित के परिवारवालों को दी जाएगी। सर्वजीत को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया।
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