आयोग ने लगाया अर्थदंड, वसूली के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
बनकटा। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने तीन अधिकारियों पर लगे अर्थदंड की राशि उनके वेतन से काटने का आदेश दिया है। क्षेत्र के अहिरौली बघेल निवासी आनंद सिंह ने डीएम, बीएसए व भाटपाररानी बीडीओ कार्यालय को अलग-अलग आवेदन देकर विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तय समय में सूचना न मिलने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों कार्यालय के जनसूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और संबंधित से जवाब-तलब किया। इस तिथि पर भी संबंधित न तो आयोग में उपस्थित हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने तीनों कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर लगे अर्थदंड की राशि उनके वेतन से तीन मासिक किश्तों में कटौती करने का आदेश डीएम व कोषाधिकारी को दिया है।