देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य की अदालत ने शुक्रवार को 18 वर्ष पूर्व मादक पदार्थ रखने के एक आरोपित को सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 15 माह के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी गोपाल कुमार जायसवाल निवासी पैना रोड नंदना वार्ड बरहज देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के परसिया मिसकारी के पास से 10 ग्राम स्मैक के साथ 17 सितंबर 2007 को गिरफ्तार किया गया था। संवाद