सेवा में त्रुटि व लापरवाही बरतने पर लोक अदालत ने सुनाया फैसला
देवरिया। सेवा में त्रुटि व लापरवाही बरतने पर लोक अदालत ने डाक विभाग पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार निवासी देवीलाल गुप्ता ने अप्रैल 2006 में उप डाकघर चकरवा बहोरदास सलेमपुर से जीवन बीमा निधि पॉलिसी ली थी। पॉलिसी का प्रीमियम 2015 तक जमा था, उसके बाद डाक विभाग ने न तो प्रीमियम जमा किया और न ही देवीलाल का पैसा लौटाया। थक-हार कर देवीलाल ने लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया।
लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, सदस्य विजय कुमार यादव व राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पाया कि डाक विभाग ने सिस्टम अपडेट न होने के कारण न तो पॉलिसी का किस्त जमा की और न ही बीमाधारक को सूचना दी। लापरवाही के लिए डाक विभाग को तीन माह के अंदर परिवादी को 10 हजार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया।