चित्रकूट। न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले दो दोषी को पांच-पांच वर्ष का कारावास व 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना प्रभारी राजापुर मनोज कुमार ने बताया कि 25 मई 2008 को तत्कालीन निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय ने जान से मारने की नीयत से एक राय होकर फायर करने का नांदिन कुर्मियान निवासी अभिलाष सिंह उर्फ लाला व दिवाकर सिंह उर्फ रामू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन एसआई पन्नालाल ने किया था। जिस पर विवेचक ने 31 जुलाई 2008 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। जिस पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाने पर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटूसी नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। (संवाद)