चित्रकूट। घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो भाइयों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 12 दिसम्बर 2018 को हरदीकला गांव की निवासी निर्मला देवी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही सगे भाई प्रहलाद और जगतपाल ने उसके घर में घुसकर उसे व उसके पति को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर दोनों भाइयों को सजा सुनाई है।