चित्रकूट। कोषागार घोटाला की एक महिला आरोपी की शुक्रवार को सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर के तुलसी मंदिर सड़क निवासी विट्टी देवी ने कोषागार कर्मियों व बिचौलियों की मिलीभगत से 12 अक्तूबर 2020 से 10 सितंबर 2025 के बीच में 14 बार में 3647628 रुपये धनराशि का भुगतान किया है। महिला के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज है। एसआईटी ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। महिला ने जमानत के लिए अर्जी डाली थी। इस पर सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी है। संवाद