चित्रकूट। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना प्रभारी मानिकपुर दुर्गविजय सिंह ने बताया कि चार साल पहले क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दिया था कि उसकी नाबालिग बेटी को जनपद बांदा के थाना बबेरू क्षेत्र के हरदौली के मजरा गौरी खान का पुरवा निवासी समीर उर्फ समील बहला फुसलाकर भगा ले गया है। विवेचना में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी।
गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर सजा सुनाई है। (संवाद)