चित्रकूट। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। जमानत पर छूटे दोषी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है।
बुधवार को शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया कि सात दिसंबर 2018 को नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भरतकूप थाना अंंतर्गत एक गांव निवासी अरविंद उर्फ बिल्लू ने उसके घर में घुसकर नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की है। इसी आधार पर पॉक्सो व छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था। इन दिनों आरोपी जमानत पर था।
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस व सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पाक्सो एक्ट) विनीत नारायण पांडेय ने अरविंद उर्फ बिल्लू को दोषी ठहराया। उसे तीन साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है।