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Chitrakoot News: न्यायालय का आदेश न मानने पर तीन साल की कैद

Sat, 06 Jun 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कैद की सुनाई है। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि मानिकपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में न्यायालय के घोषित अपराधी सकरौंहा निवासी बरदानी कोल को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू ) राममणि पाठक ने दोषी पाया था। इस पर शनिवार को सजा सुनाई है। (संवाद)
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