दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मां-बेटे समेत तीन लोगों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के कमासिन थाने के बाबूपुरवा निवासी शिवमूर्ति ने कर्वी कोतवाली में आठ सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री पूजा को ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया था।
इसके बाद कर्वी केातवाली क्षेत्र के अंतर्गत खरौध गांव के निवासी पूजा के पति अनिल कुमार उर्फ पप्पू, सास तेरसिया व चाचा ससुर रविशंकर ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषी अनिल कुमार उर्फ पप्पू, तेरसिया व रविशंकर को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।