चित्रकूट। जिन मतदाताओं की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची 2003 में मैपिंग नहीं हो पाई। उन मतदाताओं को क्रमबद्ध तरीके से नोटिस जारी की जा रही है। जिस व्यक्ति किसी कारणवश सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका है। वह अपना हस्ताक्षर कर पत्र अधिकारियों दे सकता है। दोबारा उसकी सुनवाई होगी। नोटिस के जवाब में 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिकित गर्ग ने कलक्ट्रेट सभागार में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते है। ऑनलाइन भी नोटिस का जवाब देने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदाताओं की बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिग करके एसआईआर 2026 सबमिट डाक्यूमेंटस अर्गेस्ट नोटिस ईशू submit documents against notice पर क्लीक करने से एक बॉक्स खुलेगा। जिसमें वोटर आइडी नंबर टाइप करने पर चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है। यदि नोटिस जारी हुआ है तो नया पेज खुलेगा। जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरनी होगी। निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना होगा।