चित्रकूट। मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी का अदालत में 23 साल तक मुकदमा चला। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव कुमार दुबे ने चार आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा दी और प्रत्येक धारा में 100-100 रुपये जुर्माना भी लगाया। कर्वी कोतवाली में वर्ष 2003 में मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के आरोप में ज्ञान चंद्र, कमलेश कुमार, फूल चंद्र और रामगणेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल किया। 23 साल मुकदमा चलने के बाद आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा के लिए 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। (संवाद)