मऊ। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दोषी को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा।
मऊ थानाध्यक्ष गुलाब त्रिपाठी ने बताया कि सन 2015 में थाना मऊ के रतौरा निवासी विजय उर्फ गंगाप्रसाद के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेने और फिर न लौटाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगातार पैरवी की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने शुक्रवार को दोषी विजय उर्फ गंगाप्रसाद को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)