इसके बाद बालिका बरामद हुई और आरोपी को जेल भेजा गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय के. लाल ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी अनिल कुमार को 10 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
घर में घुसकर किया युवती से दुष्कर्म, छेड़खानी दर्ज
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आरोप लगाया कि उसके ही गांव के एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस सिर्फ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर रही है।
मंगलवार को एसपी को दिए पत्र में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि मामला दो दिसंबर का है। इसमें पहले छेड़ख़ानी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी लल्ला सिंह को मंगलवार को पकड़कर जेल भेजा गया है।