चित्रकूट। बलवा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर पीटने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने छह दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 24-24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2014 में पहाड़ी थाना में सरकारी कर्मचारी के साथ बलवा, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा ने सुनवाई पूरी की थी। शनिवार को अपर सत्र न्यायलय ने प्रसिद्ध पुर निवासी अजय कुमार सिंह, जानू पटेल, लवकुश पटेल, रानू पटेल, राजेन्द्र पटेल व रामनरेश को सजा सुनाई। संवाद