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Chitrakoot News: गोली मारने के आरोपी को पांच साल की सजा

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चित्रकूट। गोली मारने के आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना नयागांव चित्रकूट के आरोग्य धाम निवासी शैलेंद्र उर्फ बउवा ने बताया कि छह मार्च 2013 को पप्पू उर्फ कृष्णा उर्फ बालकृष्ण शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसकी गर्दन पर गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन दरोगा मथुरा प्रसाद पाल ने 10 अप्रैल 2013 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई है।
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