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Chitrakoot News: दुष्कर्म के दोषी को पांच साल कैद की सजा

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चित्रकूट। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। 11 अक्टूबर 2018 को औदहा निवासी पुग्गी उर्फ श्याम मूरत ने उसे दबोच लिया और एक व्यक्ति के बरामदे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने पुग्गी उर्फ श्याम मूरत रैदास को पांच वर्ष कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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