चित्रकूट। पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में दोषी को कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने थाना राजापुर में दर्ज मामले में दोषी पाए राजपुर थानाक्षेत्र के पटवरियासानी निवासी दीपक रैकवार को चार साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)