चित्रकूट। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अपर सत्र न्यायाधीश ने दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। मामला रैपुरा थाना क्षेत्र का सन 2020 का है।
रैपुरा थानाध्यक्ष श्याम प्रताप पटेल ने बताया कि 3 जनवरी 2020 को एक गांव की पीडि़ता के पिता ने थाने में तहरीर दिया था कि लोखरी निवासी अंगद वर्मा ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर मामला दर्ज कर कारवाई की गई। इस मामले में आरक्षी रवि प्रकाश,प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक प्रकाश यादव व उनकी टीम ने पैरवी की। इस मामले में तत्कालीन उप निरीक्षक कृपाशंकर मिश्रा ने विवेचना किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी अंगद को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार का अर्थदंड भी देय होगा।