चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म में दो माह के अंदर न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। दोषी को छह वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मानिकपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक ग्रामीण ने 6 जून 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गढ़चपा गांव के निवासी विकास सिंह बघेल ने दुराचार किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही एक सप्ताह में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी विकास को छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।