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Chitrakoot News: पप्पू उर्फ आशीष को मिली जमानत

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चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सृष्टि शुक्ला की अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ आशीष को जमानत दे दी है। उस पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। न्यायालय ने उसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। रैपुरा थाने में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वर्ष 2025 में पप्पू उर्फ आशीष पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने आरोपी आशीष को निर्दोष बताया। कहा कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस पर अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन में आरोपित अपराध सात वर्ष से कम कारावास से दंडनीय पाया। आरोप-पत्र पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। संवाद
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