चित्रकूट। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
राजापुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दिए गए तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को 28 अक्तूबर 2019 को गांव निवासी रामधनी निषाद अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। उसकी बेटी अपने साथ घर में रखे 16 हजार रुपये व सोने और चांदी के जेवर ले गई है। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक कन्हैया लाल पांडेय ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बृहस्पतिवार को मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाने पर रामधनी को सजा सुनाई।