चित्रकूट। जिले के राजापुर थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना के मामले को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनुराग कुरील ने अभियुक्त कानपुर नगर क्षेत्र के गिरसी गांव निवासी को पांच साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना प्रभारी राजापुर मनोज कुमार ने बताया कि 2018 में जिले के मऊ थाना के लालता रोड निवासी नंदकिशोर त्रिपाठी ने थाने तहरीर दिया था कि उसको जहरीला पदार्थ खिलाकर ट्रैक्टर ट्राली, मोबाइल व 40 हजार रुपये ले गए। मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने अभियुक्त को पांच साल 8 माह के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद