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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति को सात साल की कैद

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चित्रकूट। दहेज हत्या में त्वरित न्यायालय ने पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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बांदा जिले के मरका थाने के सांडा गांव निवासी रामनाथ तिवारी ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बहन सविता की शादी 24 जून 2021 को पहाड़ी थाने के पचोखर गांव के निवासी कृष्णदत्त उर्फ छोटू मिश्रा के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। इसके बावजूद शादी के बाद ससुराल वाले उसकी बहन से दो लाख रुपये और बाइक लाने की मांग करने लगे।
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह बहन के ससुराल वालों की मांग को पूरी नहीं कर सका। इस पर ससुराल वाले उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। तीन दिसंबर 2021 को जान से मारने के लिए सविता को आग से जला दिया। इलाज के दौरान 29 दिसंबर को प्रयागराज के एक अस्पताल में मौत हो गयी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने मृतका के पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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