फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: हत्या में पति-पत्नी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। अवैध संबंधों में युवक की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में दोषी होने पर जनपद न्यायाधीश ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 15 जनवरी 2018 को मानिकपुर थाने के लक्ष्मणपुर, कल्याणपुर गांव के निवासी दयाशंकर पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा दीपू पांडेय 12 जनवरी 2018 को रात में खाना खाकर घर में सो गया था। सुबह जब वह नलकूप से घर आया तो पता चला कि दीपू लापता है। आसपास पता लगाया लेकिन कोई जानकारी नहीं हुई।
तीन दिन बाद 15 जनवरी को सबेरे पता चला कि उसके पुत्र की हत्या कर शव लालभाई मिश्रा के सरसो के खेत में फेंक दिया है। मौके पर जाकर उसने देखा तो कुल्हाड़ी मारकर उसके बेटे की हत्या की गई थी। मृतक के पिता ने इस मामले में गांव के ही राजा भइया उर्फ बोग्गा व उसकी पत्नी ममता समेत छह लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने बाद आरोपी राजा भइया और उसकी पत्नी ममता को गिरफ्तार किया था। जिसमें पूछताछ के दौरान अवैध संबंधों के कारण दीपू की हत्या का मामला सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी पति-पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोषी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

08जेएनडी12: डेयरी में जांच करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम। संवाद

08जेएनडी12: डेयरी में जांच करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम। संवाद

08जेएनडी12: डेयरी में जांच करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें