चित्रकूट। छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना मऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि दो नवंबर 2021 को घुरेहटा मजरा बहरा निवासी रामू निषाद ने गांव के रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को पांच जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर 20 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। इसकी सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई। दोषी पाने पर न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।