चित्रकूट। गांजा तस्कर को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया है।
बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि नौ जून 2007 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक श्रीनिवास पाठक ने सेमरिया जगन्नाथवासी निवासी सुलेमान खां को तीन किलो गांजे के साथ पकड़ा था। उन्होंने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषसिद्ध सुलेमान खां को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसको पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।