चित्रकूट। चोरी के मामले में अदालत ने एक दोषी को चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शहर के भरतपुरी मोहल्ला निवासी कृष्णा तिवारी ने 10 जुलाई सन 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर का ताला तोडक़र जेवरात व तीन लाख रुपये की चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की विवेचना के बाद आरोपी चिल्ली थाना कोतवाली देहात बांदा निवासी राजेश जमादार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गुरुवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने राजेश को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है।