चित्रकूट। अवैध खनन का विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले चार भाइयों को अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही प्रत्येक पर नौ-नौ हजार अर्थदंड लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि अनिल कुमार ने एक नवंबर 2011 को बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि उसके गांव कलचिहा के रहने वाले सहदेव, देवलाल, चंद्रलाल व नंदलाल पुत्रगण विशंभर उसके खेत से ढोका निकालते थे।
जानकारी होने पर उसके चाचा रामभवन ने मना किया। इस पर चारों भाई गाली देने लगे। मना करने से उसके चाचा पर कुल्हाडी से हमला कर दिया।
इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चारों भाइयों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को निर्णय सुनाया।
दोष सिद्ध होने पर सहदेव, देवलाल, चंद्रलाल व नंदलाल को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।