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Chitrakoot News: गैंगस्टर में पांच साल की सजा

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चित्रकूट। अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश एफटीसी संजय कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी को पांच वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत लवकुश यादव निवासी तेरा थाना कमासिन जिला बांदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। इसकी सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। संवाद
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निवर्तमान चेयरमैन को नोटिस जारी
चित्रकूट। विकास कार्यों में अनियमितता व नगर पंचायत को क्षति पहुंचाने के मामले में राजापुर नगर पंचायत की निवर्तमान चेयरमैन आदर्श मनोज द्विवेदी को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। नगर पंचायत ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यह नोटिस कई दिन पहले जारी हुआ था। गौरतलब है कि शासन स्तर पर शिकायत होने के बाद काफी पहले जांच हुई थी, जिसमें आरोप सही मिले थे। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजापुर बीएन कुशवाहा ने बताया कि नगर पंचायत को हुई क्षतिपूर्ति को वसूली के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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