चित्रकूट। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के नियमों को जारी किया है। जिसमें प्रत्याशी किसी भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्त्रिस्या के दौरान मादक द्रव्य नहीं बांटेंगें। पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडे, झंडिया लगाने के लिए उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी शासकीय सार्वजनिक स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वालों राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गंदा करेंगे। वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लें। लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे। सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर किया जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिंता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से लागू होगी और निर्वाचन प्रक्त्रिस्या के समाप्त होने तक समस्त पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगी। नामांकन दाखिल किए जाने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा की तिथि तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय को तिथिवार रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराए गए निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर, व्यय वाउचर जिला स्तरीय कमेटी कार्यालय कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।