चित्रकूट। दस्यु गोप्पा गैंग के डकैत भइयन उर्फ टाइगर को पुलिस मुठभेड़ के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2017 को एसटीएफ के उप निरीक्षक अतुल कुमार सिंह एवं चित्रकूट की एंटी डकैती टीम, रैपुरा व मऊ थाने की संयुक्त पुलिस टीमों के साथ दस्यु गोप्पा गिरोह की मुठभेड़ हुई थी।
रैपुरा थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में दस्यु गोप्पा गिरोह के बदमाश मऊ क्षेत्र के नेउरा गांव का निवासी भइयन उर्फ खरदूषण उर्फ टाइगर को पुलिस ने राइफल और कारतूस के साथ पकड़ा था। इसमें एसटीएफ के उपनिरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने भइयन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी भइयन को पांच साल कारावास एवं 15,000 अर्थदंड से दंडित किया।