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डाकू राधे समेत तीन डाकुओं को 10-10 साल की सजा

Tue, 31 Jan 2017 11:23 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला चित्रकूट
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court shimla
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16 साल पहले मानिकपुर के नागर निवासी युवक की हत्या मामले में अपर जिला जज ने डाकू ददुआ गैंग के तीन डकैताें को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी तो पांच थे लेकिन सरगना ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है और बाकी तीन डाकू जेल में बंद हैं।
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       अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि  तीन जनवरी 2001 को मानिकपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर नहर के पास डाकू ददुआ गैंग ने बबलू उर्फ शिवकरण पांडेय पुत्र रविकरण को पकड़कर असलहों की बट व लाठियों से पीटकर अधमरा किया था। इलाज के दौरान  उसकी मौत हो गई।


जिसमें तत्कालीन मानिकपुर थानाप्रभारी प्रेमचंद्र ने डाकू ददुआ, राधे, भोंडा, अंगद, रोहिणी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अब तक ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है। मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने डाकू राधे, रोहिणी व भुंडा को दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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