ढाई लाख का गबन करने के आरोप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यूपी ग्रामीण बैंक कर्वी शाखा के पारण अधिकारी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 34 हजार का अर्थदंड भी देय होगा।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि बीती 17 मई 2005 को तत्कालीन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक कर्वी के महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने की बैंक के पारण अधिकारी रामलाल वर्मा के खिलाफ कर्वी कोतवाली में धारा 409, 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष सिंह ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पारण अधिकारी को सात साल की सजा सुनाई है। जानकारी के बाद पुलिस ने अधिकारी को जेल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार 16 मई 2005 को शहर के यूपी ग्रामीण बैंक में खाताधारक दिनेश गुप्ता और रामाधार के खाते दो बाउचर से ढाई लाख रूपए निकाले गए। तत्कालीन मैनेजर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शाम को रोकड़ व खाते का मिलान करने के बाद पारण अधि कारी रामलाल वर्मा हिसाब नहीं दे पाए। इसके बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।