गैर इरादतन हत्या मामले में दो को चार-चार साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के चौरा गांव के चिटहुली पुरवा के निवासी रामसजीवन पुत्र रमजा यादव पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में वादी ने कहा था कि 25 मई 2009 को वह अपने घर पर खपरैल बनवा रहा था। उसके साथ बहू सुरजिया पत्नी रामऔतार यादव और पौत्री गुड्डी रामऔतार भी काम करा रही थी। इस दौरान गांव के ही रहने वाले प्रेमचंद्र यादव पुत्र सदाशिव व रामदीन यादव पुत्र पदोली शराब पीकर उसके पास आये और गाली गलौज करने लगे। साथ ही औरतों को भी गाली देने पर उसने विरोध किया। इस पर प्रेमचंद्र ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर उसका बड़ा पुत्र दशरथ भी आ गया और बीच बचाव किया। जिसके बाद दोनों हमलावर गाली गलौज करते हुए मौके से भाग निकले।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज कुसुमलता ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त प्रेमचंद्र और रामदीन को चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 12 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा राम सजीवन को देने के आदेश दिये गये हैं।