हत्या मामले में पति समेत सास-ससुर को सात साल की सजा
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज कुसुमलता ने मृतका के पति समेत सास व ससुर को सात-सात वर्ष की सश्रम क ारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि मऊ थाने के लौढ़िया मजरा सिलौटा निवासी मोटू पुत्र बबुली ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 7 अगस्त 2010 को सुबह 9 बजे उसकी बहन कमला देवी को पति मऊ थानाक्षेत्र के सुहैल निवासी भैयालाल, ससुर लल्लू व सास रानी ने जलाकर मार डाला है। उसकी बहन को शादी के बाद से ससुराली जन 50 हजार रुपये व 2 भैंसों की मांग करते थे। घटना के एक सप्ताह पूर्व मायके आने पर बहन ने बताया था कि ससुराली जन रुपये व भैंस की मांग कर रहे हैं। इसके बाद उसकी बहन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस बात की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय मे चार्जशीट दाखिल कर दी। अपर जिला जज कुसुमलता ने दलीलें सुनने के बाद मृतका के पति भैयालाल, सुसर लल्लू, व सास रानी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है।