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गैंगस्टर में चार को पांच-पांच साल की सजा

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गैंगस्टर में चार को पांच-पांच साल की सजा
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चित्रकूट। गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज ने चार लोगों को पंाच-पांच वर्ष की कारावास और प्रत्येक को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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अभियोजन अधिकारी राजबहादुर यादव ने बताया कि मऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी हरिशरण सिंह ने एक जनवरी 2010 को इलाहाबाद जिले के शंकरगढ थाने के गढवा निवासी दहचालू उर्फ पहलवान उर्फ देवा पुत्र बलराम निषाद, बेनीपुर निवासी पप्पू पंडित उर्फ दिवाकर तिवारी पुत्र देवनाथ, मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहा गांव निवासी सर्वेश तिवारी उर्फ रिबई पुत्र चन्द्रमा प्रसाद व बरियारी खुर्द गांव के निवासी सुरेश पासी पुत्र भइयालाल उर्फ लल्लू के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इन अपराधियों ने बरहा कोटरा गांव के पास 26 सितंबर 2009 को ट्रैक्टर सवार ग्रामीणों से लूट पाट की थी। इसके अलावा निरंतर अपराध जगत में सक्रिय थे। पुलिस ने इस मामले में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज निहारिका चौहान ने इस मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दहचालू उर्फ पहलवान, पप्पू पंडित उर्फ दिवाकर, सुरेश पासी व सर्वेश तिवारी को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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