चित्रकूट। सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने खारिज कर दी है।
बल्दाऊगंज निवासी मोतीलाल बौरिया ने आठ जून 2017 को वीर सिंह पटेल के खिलाफ कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये ठगने और जातिसूचक शब्द कहते हुए गोली मारने की धमकी देने का आरोप है।
पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कई बार वारंट जारी होने पर भी पूर्व विधायक हाजिर नहीं हुए। सोमवार को दूसरे मामले में वीर सिंह कोर्ट में अपील करने के लिए उपस्थित हुए थे। इस दौरान न्यायाधीश ने हाजिर न होने के मामले को संज्ञान ले लिया। न्यायाधीश ने वीर सिंह को जेल भेज दिया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने पूर्व विधायक का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
उघर, जेल में पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल से मंगलवार को सपा के पट्टी विधायक रामसिंह ने मुलाकात की। राम सिंह ने भाजपा के इशारे पर सपाइयों को परेशान करने का आरोप लगाया है।